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Bihar Dakhil Kharij Online Apply : How to Apply Online for Bihar Land Mutation &Check Status?

Bihar Dakhil Kharij Online Apply: नमस्कार दोस्तों बिहार में जमीन खरीदने बेचने या विरासत में मिलने के बाद जमीन का राजस्व रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है बिहार सरकार के राज्यों से एवं भूमि सुधार विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है अब लोग घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं.

अगर आपने बिहार में जमीन खरीदी है या परिवार से जमीन विरासत में मिली है तो यह लेख आपके लिए उपयोगी है यहां हम आसान भाषा में बताएंगे कि दाखिल खारिज क्या है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं और आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें।

Read Also-

Bihar Dakhil Kharij Online Apply: Overview

सेवा का नामबिहार ऑनलाइन दाखिल खारिज
संबंधित विभागराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार
स्टेटस चेकऑनलाइन
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://biharbhumi.bihar.gov.in/

बिहार में दाखिल खारिज क्या होता है?

दाखिल खारिज को अंग्रेजी में Land Mutation मोशन कहा जाता है जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदना है जमीन को किसी विरासत में मिलती है या किसी अन्य वैध कारण से जमीन के मालिकाना रिकॉर्ड में बदलाव होता है तो राज्य से रिकॉर्ड में उसे बदलाव को दर्ज करने की प्रक्रिया दाखिल खारिज कहलाती है.

उदाहरण मान लीजिए अपने बिहार में एक जमीन खाती है जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आपको दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है. ध्यान दें दाखिल खारिज राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया है यह अपने आप में जमीन के स्वामित्व से जुड़े हर कानूनी विवाद का अंतिम फैसला नहीं होता।

Bihar Dakhil Kharij Online Apply: जरुरी दस्तावेज 

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जमीन और आवेदक से संबधित जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। आवश्यक दस्तावेज जमीन के हस्तांतरण के प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं-सामान्य निम्नलिखित दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है.

  • जमीन की रजिस्ट्री डेट या सम्मिलित हस्तांतरण दस्तावेज। 
  • जमीन का खाता और खेसरा नंबर। 
  • मौज और आंचल से संबंधित जानकारी। 
  • विक्रेता या पूर्व जमाबंदी रेट की जानकारी। 
  • आवेदक का पहचान और संपर्क विवरण। 
  • विरासत के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकारी से संबंधित दस्तावेज जहां लागू हो. 
  • विभाग द्वारा मांगे गए अन्य प्रमाण पत्र या दस्तावेज।

जरूरी बात: आवेदन करने से पहले या जांच लेकर विक्रेता या पूर्व जमाबंदी राहत का नाम और जमीन का विवरण ऑनलाइन जमाबंदी में उपलब्ध है या नहीं बिहार भूमि पोर्टल भी आवेदन से पहले इसकी जानकारी जांच करने की सलाह देता है.

Bihar Dakhil Kharij Online Apply कैसे करें?

बिहार में जमीन दाखिल खारिज करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें-

  • सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जो की इस प्रकार का होगा। 
  • होम पेज पर उपलब्ध ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज आएगा जो कि इस प्रकार का होगा।
  • यदि आप नए उपयोगकर्ता है तो पोर्टल पर उपलब्ध पंजीकरण विकल्प से अपना अकाउंट बनाएं, पहले से अकाउंट होने पर लॉगिन करें पोर्टल पर मांगेंगे जानकारी भरे और आवश्यक सत्यापन पूरा करें।
  • लॉगिन करने के बाद संबंधित जिला और आंचल चुनें। इस क्षेत्र का चयन करें जहां आपकी जमीन स्थित है.
  • पोर्टल पर उपलब्ध नए आवेदक के विकल्प को चुने, जमीन पर पूर्वबंदी रयत से संबधित जानकारी ध्यान से भरे.
  • मांगी गई जानकारी के अनुसार मौजा, खाता, खेसरा, रजिस्ट्री डीड और जमीन से जुड़े अन्य विवरण दर्ज करें सभी जानकारी अपने दस्तावेज से मिलकर भरें।
  • पोर्टल पर मांगी गई दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें, अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य हो.
  • फार्म में भरी गई जानकारी दोबारा जांच से सब कुछ सही होने पर आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करें।
  • आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाली आवेदन संख्या या रसीद सुरक्षित रखें, इसके जानकारी से आगे आवेदन की स्थिति देखने में मदद मिल सकती है.

आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?

यदि आपने दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दिया है और जाना चाहते हैं कि आपका आवेदन कहां तक पहुंचा है तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें-

  • बिहारभूमि के अधिकारी वेबसाइट खोलें।
  • दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें विकल्प क्लिक करें।
  • संबंधित जिला अंचल और वित्तीय वर्ष चुनें।
  • पोर्टल पर उपलब्ध खोज विकल्प में से उपयुक्त विकल्प चुने।
  • केस नंबर डिड नंबर या जमीन से संबंधित अन्य मांगी गई जानकारी भरे.
  • सुरक्षा कोड भरकर सर्च या सबमिट करें।
  • स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आवेदन के विवरण और स्थिति को ध्यान से पढ़ें।

दाखिल-खारिज आवेदन में गलती हो जाए तो क्या करें?

यदि आवेदन में कोई गलती दिखाई देती है या विभाग की ओर आवेदन वापस किया जाता है तो सबसे पहले पोर्टल पर उपलब्ध कारण और निर्देश पढ़ें। 

  • आवेदन में गलती जानकारी हो तो संबधित सुधार प्रक्रिया का पालन करें।
  • जमाबंदी में जमीन का विवरण गलत या अधूरा हो तो जरूर के अनुसार परिमार्जन सेवा की जानकारी लें.
  • आवेदन वापस होने पर पोर्टल पर दिए गए कारण के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
  • किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपकी जमीन पर गलत आवेदन किए जाने की आशंका हो तो आधिकारिक पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करने की सुविधा देखें।
  • जमीन के स्वामित्व से संबंधित विवाद होने पर जरूरत के अनुसार संबंधित अंचल कार्यालय या योग्य कानूनी सलाहकार से संपर्क करें।

बिहार दाखिल खारिज में कितना समय लगता है?

दाखिल-ख़ारिज होने का समय मामले की प्रकृति दस्तावेज की जांच आपत्ति और संबंध राजस्व अधिकारी प्रक्रिया पर निर्भर करता है इसलिए सभी आवेदनों के लिए एक निश्चित समय सीमा बताना उचित नहीं होगा। आपको आवेदन जमा करने के बाद नियमित रूप से स्टेटस चेक करना होगा और यदि कोई नोटिस या संबंधित निर्देश में मिले तो उसके अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।

Important Link

Official WebsiteClick Here
Bihar Dakhil Kharij Online ApplyClick Here
Bihar Dakhil Kharij Check StatusClick Here

निष्कर्ष:बिहार में जमीन दाखिल करने खारिज करने के लिए अब बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है आवेदन करने से पहले जमीन की जमाबंदी और दस्तावेज की जांच करना जरूरी है आवेदन जमा करने के बाद उसकी रस्सी सुरक्षित रखें और पोर्टल पर समय-समय पास स्टेटस देखते रहें यदि आवेदन में कोई समस्या आती है तो संबंधित निर्देश का पालन करें या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक सहायता ने किसी अनुकृति वेबसाइट पर जमीन के दस्तावेज या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें।

FAQs-Bihar Dakhil Kharij Online Apply

  • बिहार में दाखिल खारिज ऑनलाइन कैसे करें?

बिहार भूमि के आधिकारिक वेबसाइट खोलें, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन का विकल्प चुने, लॉगिन करें और जमीन का विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन सबमिट करें।

  • बिहार दाखिल खारिज का स्टेटस कहां चेक करें?

आधिकारिक म्यूटेशन स्टेटस पेज पर जाकर उपलब्ध विवरण भरें।

  • क्या जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज करना जरूरी है?

जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज करने के लिए लागू नियम के अनुसार म्यूटेशन प्रक्रिया करनी होती है अपनी जमीन के मामले में संबधित निर्देश देखें।

  • दाखिल खारिज करने के लिए कौन सा दस्तावेज चाहिए?

रजिस्ट्री डीड,जमीन का विवरण, पूर्व जमाबंदी रैयत की जानकारी और मामले के अनुसार अन्य दस्तावेज मांगे जा सकते हैं.

  • दाखिल खारिज आवेदन वापस हो जाए तो क्या करें?

पोर्टल पर आवेदन वापस होने का कारण देखें और उसके अनुसार जरूरी सुधार या दस्तावेज जमा करें जरूरत पड़ने पर संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क करें।

  • बिहार दाखिल खारिज के लिए आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर क्या है?

बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर 18003456215 पर संपर्क करने से पहले उसकी वर्तमान उपलब्ध की पुष्टि कर लें.

 

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